छत्तीसगढ़ ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन पोर्टल में अवकाश स्वीकृति के संबंध में। डीपीआई का दिशा निर्देश जारी
रायपुर|डीपीआई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। डीपीआई के से जारी पत्र के अनुसार दिनांक 15.07.2024 से संयुक्त संचालक कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा दिनांक 01.08.2024 से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पोर्टल HRMIS- Leave management System जिसका URL-https://eduportal.cg.nic.in/Education Mgmt/login है, के माध्यम से अवकाश आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 12.08.2024 से समस्त विभागीय शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्यालयों में अवकाश आवेदन की प्राप्ति व स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तत्संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-
1. आकस्मिक /ऐच्छिक अवकाश हेतु पोर्टल में आवेदन अधिकारियों/शिक्षकों / कर्मचारियों के द्वारा शाला/कार्यालय प्रारंभ समय के पूर्व किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन हेतु यूजर-मेनुअल पत्र के साथ संलग्न है। कार्यालय/शाला प्रारंभ होने के पश्चात किया गया आवेदन अमान्य होगा। आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाश आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित सक्षम अधिकारी को उसी दिवस ही आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना होगा।
2. अर्जित/अर्धवैतनिक / लघुकृत/मातृत्व/पितृत्व / संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन ऑनलाईन पोर्टल में छ०ग० अवकाश नियम 2010 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी नियमानुसार 07 दिवस के भीतर अवकाश को नस्ती में स्वीकृत/अस्वीकृत करके पोर्टल में प्रविष्ट करायेगें। अवकाश का उपयोग करने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ज्वाईन भी करना होगा। (अर्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश के प्रकरण में अवकाश हेतु फार्म नम्बर-03 तथा ज्वाइनिंग हेतु फार्म नम्बर-04 अपलोड करना होगा)।
3. मूल संस्था से अन्यंत्र व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं शिक्षक को अवकाश हेतु अपने मूल संस्था के सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाईन आवेदन करते हुए आवेदन की हार्ड कॉपी पोर्टल से प्राप्त कर अपने कार्यरत संस्था में जमा करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही की पोर्टल में प्रविष्ट कराया जाएगा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालकों का आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाश पूर्ववत उनके जिला कलेक्टरों व संभागायुक्त द्वारा ही स्वीकृत किये जायेगें। शेष अवकाश आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जायेगें।
उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।
0 Comments